यातायात पुलिस भेापाल - पीली बत्ती एवं लाल बत्ती या हूटर







पीली बत्ती एवं लाल बत्ती या हूटर




विषयांकित लेख है कि म0प्र विधान सभा चुनाव वर्ष 2013 नवम्बर में होना है वर्तमान मे आचार सहिता लागू है भोपाल पुलिस द्वारा जनहित में वाहनों में निम्नानुसार वायलेशन करने वाले वाहनों के विरूद्व जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई गई है। किसी भी प्रकार के वाहन जो पीली एवं लालबत्ती, हूटर, वाहन में पद्नाम प्लेट अथवा नंबर प्लेट पर आकृति तेडे मेडे आदि पर निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है -

01. पीली बत्ती एवं लाल बत्ती अनाधिकृत रूप से लगे होना-केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 108 के अतर्गत कार्यवाही। 

02. वाहन मे हूटर या कर्कश ध्वनि के हार्न लगाये जाने पर- केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 119, एवं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 190 (2) के अतर्गत कार्यवाही।

03. वाहन में पदनाम की प्लेट लगी होना या अन्य कोई निशान या लिखा होना- केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 51 (क) के अतर्गत कार्यवाही।

अभी तक उपरोक्त धाराओं में वाहन चालकों द्वारा वायलेशन करने वाले 308 वाहनों के विरूद्व मो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आगे भी यह कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।

आम जनता से अनुरोध है कि ऐसे वाहन दिखाई देते है तो यातायात कंट्रोल के फोन नंबर 0755-2443850, 2677340 पर सूचना दे सकते है। वाहन चालको के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाएगी।


















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