नगर निगम भोपाल - भोपाल शहर के सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए आए कई हाथ







भोपाल शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाकर स्मोक फ्री सिटी बनाने के लिए अब नगर निगम भी आगे आ गया है। नगर निगम भोपाल और मध्यप्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में भोपाल शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए और तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य निगम के सभी पार्षदोंए अधिकारियों एवं अन्य संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करना था। 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर निगम भोंपाल के अपर आयुक्त श्री प्रमोद शुक्ला ने कहा कि नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों को भी धूम्रपान मुक्त किया जायेगा और शैक्षणिक संस्थानों के पास से तंबाकू उत्पादों की दुकानें हटाई जा चुकीं हैं और जो बचीं हैं उन्हें हटाया जायेगा साथ ही हर जोन में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जायेगी। 

कार्यशाला को संबोधित करते हुए एमण्पीण्वीण्एचण्एण् के कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और यदि हमें भोपाल शहर के सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाना है तो धारा 4 का कड़ाई से पालन करवाना होगा। इसके साथ ही इस कानून की धारा 6 के अनुसार नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंण्डनीय अपराध है और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की दुकान प्रतिबंधित है और धारा 5 के अनुसार तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं। इस कानून के प्रभाव में क्रियान्वयन में नगर निगम प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉण् पंकज शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई चालानी कार्यवाही में बताया और कहा कि आगे भी खाद्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही करेगा। कार्यक्रम अधिकारी श्री बकुल शर्मा ने भोपाल में तंबाकू नियंत्रण के हो रहे प्रयासों के बारे में बताते हुए कहा कि अभी तक जिला कार्यशालाओंए प्रशिक्षण आदि के माध्यम से अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण कानून की जानकारी दी जा चुकी है साथ ही प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा विभिन्न आदेश भी निकाले जा चुके हैं और भोपाल शहर के वल्लभ भवनए सतपुड़ा भवन आदि मुख्य जगहों पर धूम्रपान निषेध के सूचना.पटल भी लगाये जा चुके हैं। अब नगर निगम को आगे आकर भोपाल शहर के सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले निगम के सभी कार्यालयों को धूम्रपान मुक्त बनाने की जरूरत है उसके बाद निगम के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाया जाये और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे से तंबाकू उत्पादों की दुकानों को हटाया जाये।

कार्यक्रम में बताया गया कि भोपाल नगर निगम भोपाल को स्मोक फ्री सिटी बना सकता है और सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध संबंधी बोर्ड लगा सकता है साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न हो इसकेे लिए एक निगरानी टीम भी बना सकता है। इसके अलावा नगर निगम प्रमुख स्थानों पर अपने होर्डिंग्स के द्वारा लोगों को जागरूक भी कर सकता है। भोपाल शहर के सभी 70 वार्डों के पार्षद इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं भोपाल शहर के विभिन्न संगठन जैसे होटलए एसोसिएशनए नर्सिंग होम्स आदि भी अपने अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त घोषित आदेश दे सकते हैं। कार्यशाला में भोपाल शहर के पार्षदए नगर निगम के अधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।    

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